सीधी

सांठ-गांठ कर मनरेगा के 19 करोड़ की राशि निकाली, बाबू तत्काल प्रभाव से निलंबित

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित

कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा आदेश जारी कर वित्तीय अनियमितता के कारण आर एन मिश्रा लेखापाल कार्यालय कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी नियत किया गया है। साथ ही संकट मोचन तिवारी कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग जिला सीधी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

बता दें कि जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत पिछले 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल 112 कार्यों की राशि रूपये 1922.85 लाख की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग जिला सीधी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के जारी की गयी तथा कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति नियम विरूद्ध ग्राम पंचायत से मिलकर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी कराया गया जबकि उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु सक्षम नहीं है।

मनरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुरूप अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों का निर्धारण जिले के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार ग्राम पंचायत एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृति के बिना तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृत के 112 कार्यों में राशि रूपये 1922.85 लाख जारी की गयी तथा नियम विरूद्ध 1431.91 लाख रूपये का व्यय किया गया जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उक्त प्रकरण के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय दल से जांच कराया गया।

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