सिंगरौली- गो-हत्या के आरोपियों के विरूद्ध पुलिस की कठोरतम कार्यवाही, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर
इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज नेटवर्क - जियावन थाना अंतर्गत 28/09/2023 को रामलखन जायसवाल पिता धनीलाल जायसवाल साकिन हरीविर्ती थाना जियावन के खैरा बडा गाँव मे बने कच्चे मकान की परछी मे अज्ञात आरोपीगण द्वारा एक लावारिश गाय की बछिया की हत्या कर दिये थे,
इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज नेटवर्क – जियावन थाना अंतर्गत 28/09/2023 को रामलखन जायसवाल पिता धनीलाल जायसवाल साकिन हरीविर्ती थाना जियावन के खैरा बडा गाँव मे बने कच्चे मकान की परछी मे अज्ञात
आरोपीगण द्वारा एक लावारिश गाय की बछिया की हत्या कर दिये थे फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपीगणो के विरुद्ध अप.क्र. – 520/223 धारा 4/9 म.प्र. गौ वंश वध प्रतिशेध अधि. 2004, 4/11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधि. धारा 429, 120बी भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था, साथ ही आरोपी के घर में बुलडोजर चलवा कर उनके घर को गिरा दिया गया-उक्त मामले में शबीना खातून पति हैदर अली उम्र 30 वर्ष निवासी खैरावडा, मुजफ्फर पिता रहगुद्दीन उम्र 18 वर्ष 06 माह निवासी उमरहर, इब्राहीम पिता इसराईल खान उम्र 20 वर्ष निवासी उमरहर, तौसीफ पिता याकूद्दीन उम्र 18 वर्ष 5 माह निवासी उमरहर, विधि विरूद्ध किशोर को गिरफ्तार किया गया था।
उक्त आरोपियो में से एक आरोपी इब्राहीम पिता इसराईल खान उम्र 20 वर्ष निवासी उमरहर के द्वारा शासकीय भूमि में आवास निर्मित किया था। उक्त निर्माण को मुक्त कराया गया। साथ ही अन्य तीन आरोपियों के विरूद्ध एन.एस.ए. की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।
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