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जमीन के विवाद में मां और बेटे की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा – इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज़

इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज़ नेटवर्क

हरियाणा के जींद में एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने जमीन विवाद के चलते गोली मारकर मां और बेटे की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सात फरवरी 2016 को गांव रामराये खेड़ा निवासी कविता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका गांव के ही दीपक के परिवार के साथ जमीन को लेकर वर्ष 2011 से विवाद चल रहा था।

उसी विवाद के चलते समुंद्र ने रात को उसकी मां सतवंती तथा भाई कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सदर थाना पुलिस ने कविता की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दीपक को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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इण्डिया टीवी एमपी तक

लाले विश्वकर्मा, "इंडिया टीवी एमपी तक" डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के प्रधान संपादक और संस्थापक सदस्य हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष एवं जनसेवा भाव से समाचार प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं।

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