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कोचिंग में थे बच्चे, अचानक पहुंच गई पुलिस टीम, संचालक से SDM बोले- होगी FIR,

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोचिंग संचालकों को कलेक्टर के आदेश का भी फर्क नहीं पड़ रहा है. धारा 144 लगाने के बाद भी बच्चों को कोचिंग बुलाया जा रहा है.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कोचिंग संचालकों को कलेक्टर के आदेश की भी फिक्र नहीं है. ग्वालियर में गर्मी के चलते कलेक्टर ने कोचिंग पर धारा 144 के तहत सुबह 11:00 बजे बाद प्रतिबंध लगा रखा है. कलेक्टर के आदेश के बावजूद दोपहर में कोचिंग पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. कलेक्टर को सूचना मिली थी कि MLB कॉलोनी में कोचिंग पर बच्चों को दोपहर के वक्त भी बुलाया जा रहा है. सूचना मिलते ही कलेक्टर ने एसडीएम और पुलिस प्रशासन को मौके पर जांच के लिए भेजा.
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एसडीएम विनोद सिंह और पुलिस प्रशासन की टीम जब MLB कॉलोनी पहुंची तो यहां गर्ग कोचिंग सेंटर पर बच्चे मिले. जब प्रशासन ने कोचिंग संचालक को कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर फटकार लगाई तो कोचिंग संचालक ने कहा कि बच्चों को मनोरंजन गतिविधि के लिए बुलाया गया है.

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इसके एसडीएम ने कोचिंग संचालक को धारा 144 के उल्लंघन पर 188 के तहत FIR कराने की चेतावनी दी. एसडीएम विनोद सिंह ने कहा कि कलेक्टर के आदेश के तहत दोपहर में बच्चों को किसी भी गतिविधि के लिए कोचिंग पर नहीं बुलाया जा सकता. ऐसे में कोचिंग संचालक ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया है लिहाज़ा उनके खिलाफ धारा 188 के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी.

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लाले विश्वकर्मा, "इंडिया टीवी एमपी तक" डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के प्रधान संपादक और संस्थापक सदस्य हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष एवं जनसेवा भाव से समाचार प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं।

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