न्यायालय प्रांगण मे हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन- इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज़

इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज़ नेटवर्क – आष्टा। न्यायालय प्रांगण में मीडियेशन जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें श्री चौबे द्वारा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं भेदभाव को समाप्त किये जाने हेतु जागरूकता अभियान के तहत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के विषय में भी जानकारी दी। एवं मध्यस्थता के बारे में बताया कि यह झगड़ा सुलझाने की एक ऐसी प्रकिया जिसके द्वारा मध्यस्थ निष्प्रभावी एवं निर्विकार व्यक्ति के रूप में विवाद ग्रस्त पक्षकारों को ऐसे समझौते के लिये तैयार करता है जो कि सर्वमान्य हो, यानी कि सर्वमान्य समझौता कराने की प्रक्रिया को मध्यस्थता कहते है। ज्यादातर मामलों में दोनों पक्ष मध्यस्थता समझौते की पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार समान रूप से मध्यस्थों की लागत वहन करते हैं। चूंकि मध्यस्थता एक आसान और प्रक्रिया है, विवाद कम कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ जल्दी समाप्त हो जाते हैं और दोनों पक्षों के लिए पैसे की भी बचत होती है। उक्त शिविर का संचालन श्रीमती ऋचा राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा द्वारा किया गया। उक्त शिविर में न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण, एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे
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