MP में गोलगप्पे खाने पर लगाया गया प्रतिबंध कलेक्टर के निर्देश पर जारी हुआ आदेश पढ़ें पूरी खबर – इंडिया टीवी एमपी तक-
MP में गोलगप्पे खाने पर लगाया गया प्रतिबंध कलेक्टर के निर्देश पर जारी हुआ आदेश पढ़ें पूरी खबर – इंडिया टीवी एमपी तक-
इंडिया टीवी एमपी तक – गोलगप्पे जिसे लोग पानी पुरी और फलकी के नाम से भी जानते हैं। इसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। देशभर में इसकी खपत बहुत ज्यादा है। लेकिन मध्यप्रदेश का एक जिला ऐसा है, जहां पर इसके खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किया हे। नायब तहसीलदार की एक रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। यह अपने आप में विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश है, जिसकी चर्चा देशभर में हो रही है।
यह मामला है मध्यप्रदेश के मंडला जिले का है। यहां एक नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दो तहसीलों में गोलगप्पे खाने से करीब 80 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दीपावली त्यौहार के दौरान स्थिति न बिगड़े इसलिए मंडला कलेक्टर के आदेश पर एडीएम मीना मसराम ने पूरे मंडला जिले में गोलगप्पे पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मण्डला (म.प्र) द्वारा मीना मसराम, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश क्रमांक / एडीएम / 2022/440 मण्डला, दिनांक 23/10 /2022 को जारी हुआ था। जिसमें इसमें लिखा है कि, त्यौहारों के दौरान अक्सर हाट-बाजारों में चाट-फुलकी के ठेलों में खाद्य सामग्री पर साफ-सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे इनके सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। नायब तहसीलदार मण्डला द्वारा जानकारी दी गई है कि मण्डला एवं चिरईडोंगरी में पानीपुरी खाने से करीब 80 लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी जिससे उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा है।
लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले में चाट-फुलकी की लगने वाली दुकानें तथा हाथ ठेलों को संपूर्ण मण्डला जिले में आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश दिनांक 23 अक्टूबर से क्रियाशील होगा।