मासूम से दुराचार के आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास।

सीधी : सीधी जिले की एक अदालत ने एक नाबालिक मासूम के साथ दुराचार के आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है।
मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक फरियादिया ने थाना कोतवाली सीधी में रिपार्ट दर्ज कराई कि उसके एवं अभियुक्त के परिवार के बीच आपसी रंजिश है। उसे पता चला कि दिनांक 02.04.2021 को 12:00 बजे उसकी पोती उम्र 7 वर्ष को अभियुक्त वंशपति उर्फ बडका जायसवाल निवासी ग्राम पटेहरा कला अपने घर ले गया है। जब वह बड़का जायसवाल के घर गई तो बड़का के घर का टाटा बंद था, फिर वह टाटा खोलकर अंदर गई तो अभियोक्त्री की आवाज आ रही थी, उसकी आहट पाकर बड़का अपने कपडे़ पहन रहा था, लड़की खाट पर बिना कपडे़ के लेटी थी। वह अभियोक्त्री को उठाकर बाहर आई और हल्ला किया तो आसपास के लोग आ गये, उसने अभियोक्त्री से पूछा तो उसने बताया कि बड़का उसका कपड़ा उतारा था और मुंह दबाया था फिर वह लड़की को कपड़ा पहनाई उसके बाद फरियादिया अभियोक्त्री सहित थाने रिपोर्ट दर्ज कराने आयी है। उक्त घटना की शिकायत पर थाना सीधी कोतवाली में अपराध क्र. 340/2021 अंतर्गत धारा 354, 354 (क) भा.द.सं. एवं 7/8 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 139/21 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी वंशपति उर्फ बड़का जायसवाल तनय जागेश्वर उर्फ ददुल्ला जायसवाल, उम्र 60 वर्ष, निवासी-ग्राम पटेहरा कला, थाना कोतवाली, सीधी को धारा 354 भादवि एवं 9m/10 पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमश: 05-05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- 2,000/- रू. अर्थदण्ड (दोनो सजाएं साथ-साथ भुगताई जायें) की सजा से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की राशि 4,000/- रू. अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया गया।