इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज़ नेटवर्क - बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर बैंक से कोई भी सामान चोरी होता है तो ग्राहकों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। बैंक में लोगों के सामान चोरी हो जाने से उन्हें होने वाली परेशानी से बचाने के लिए यह नियम है। सीसीटीवी समेत नई तकनीकों से ग्राहकों के अधिकार की सुरक्षा जरूरी है। इस नियम को 1 जनवरी 2022 से लागू करने की बात कही गई है। अब देना होगा 100 गुना मुआवजा RBI ने कहा है कि बैंक से कुछ भी चोरी होने की सूरत में बैंक अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी होने पर संबंधित बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुना मुआवजा दिया जाए। दिन की शुरुआत करें इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज़ नेटवर्क के साथ