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FD Investment : समय से पहले तोड़नी पड़ी फिक्स तो देना पड़ जाता है जुर्माना, जानिए कितना- इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज़-

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मुश्किल स्थिति में तोड़नी पड़ती है FD
कभी कभी लोगों को अपनी जिंदगी में मुश्किल का सामना करना पड़ता है और फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपनी फिक्स डिपाजिट होता है तो उसे किन नुकसानो से गुजरना पड़ता है इसकी जानकारी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले FD तोड़ता है तो उसे कुछ जुर्माना भरना पड़ता है।
कुछ बैंक नहीं लेते हैं जुर्माना लेकिन कुछ बैंकों में देना पड़ता है FD तोड़ने का जुर्माना
इसके अलावा अगर आपका रशीद कहीं गुम हो जाता है और आपको एफडी तोड़ने की नौबत आती है तो आपको फिक्स डिपॉजिट तोड़ने के लिए फार्म भरना होता है। इसके बाद सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाता है। हालांकि कुछ बैंक एफडी तोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं लेते हैं लेकिन कुछ बैंक 0.5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के बीच ब्याज दर से जुर्माना लेते हैं।
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