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SINGRAULI – पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा आयोजित की गई अपराध समीक्षा बैठक

SINGRAULI – पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा आयोजित की गई अपराध समीक्षा बैठक

इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज़ नेटवर्क – आज दिनांक 06 नवम्बर, 2022 को श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रूस्तमजी कॉफ्रेसिंग हाल में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री मिथिलेश शुक्ला पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र रीवा, श्री शिव कुमार वर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली, श्री देवेश कुमार पाठक सीएसपी विन्ध्यनगर, श्री राजीव पाठक, एस.डी.ओ.पी. सिंगरौली/देवसर/चितरंगी, श्री राजाराम धाकड़ उपुअ अजाक तथा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारीगण उपस्थित हुए।
पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र रीवा द्वारा अपराध समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे भू-माफिया, राशन माफिया, रेत माफिया, मिलावट माफिया, चिटफण्ड कंपनियों आदि के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा की गई। समस्त प्रकार की लंबित शिकायतों एवं मुख्यतः सी.एम. हेल्पलाईन की लंबित शिकायतों की समीक्षा कर निराकरण के निर्देश दिये गये। संपत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण रखने एवं रोकथाम हेतु राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी स्वयं रात्रि में प्रभावी गश्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साइबर अपराध, महिला अपराध, एससी/एसटी एक्ट के अपराधों एवं यातायात दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रत्येक थाने में हॉटस्पॉट को चिन्हित कर जन-चेतना शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये गये।
साथ ही साथ समस्त प्रकार के भा.द.वि. के सभी अपराध, महिला संबंधी अपराध, एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अपराध, प्रतिबंधात्मक धाराओ के तहत कार्यवाही, लघु अधिनियम के तहत कार्यवाही की त्रिवार्षिय तुलनात्मक समीक्षा की गई। सम्पत्ति संबंधी अपराधो के बरामदगी एवं उसके निराकरण की समीक्षा, गुम बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी की समीक्षा, लंबित प्रत्येक गंभीर अपराध भादवि अंतर्गत लंबित मामलों में पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक तस्दीक कर उनके निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। आवेदक/फरियादियों से संवेदनशील होकर व्यवहार करने एवं उनकी शिकायतों पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया। एससी/एसटी एक्ट अंतर्गत राहत प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।

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