जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट प्रवेश वर्जित
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिहाज से जिला न्यायाधीश/सचिव ने हेलमेट लगाने की अपील
सिंगरौली/बैढ़न- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा एल.ए.डी.सी.एस.अंतर्गत कार्यरत (अधिवक्तागण) एवं कार्यालय में उपस्थित होने वाले आमजन के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के लिहाज से एवं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश/सचिव सुधीर सिंह राठौड़ ने सूचना पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि दो पहिया वाहन चलाने वाले एवं उनके साथ पीछे बैठने वाले बिना हेलमेट के कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेंगें,यदि बिना हेलमेट के प्रवेश करेंगे तो संबंधित थाने को विधिवत रूप से चलानी कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।दिए गए निर्देशों का पालन करना दफ्तर पहुंचने वाले सभी दो पहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।
आम जनों से भी अपील
वहीं जिला न्यायाधीश/सचिव श्री सिंह ने आमजनों से भी यह अपील किया है कि अपने बाल परिवार का ख्याल रखते हुए दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो बड़े सतर्कता और सावधानी के साथ चलाएं तथा यातायात के नियमों को ध्यान मे रखते हुए दो पहिया वाहनों की सवारी करते समय हेलमेट अवश्य लगाए तथा चार पहिया वाहनों की सवारी करते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।नशा न करें और नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं।क्योंकि एक कहावत चरितार्थ होती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।अतः सभी की यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो,क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
ऐसे में आम जनों को भी अपने सुरक्षित जीवन का ध्यान रखते हुए यातायात के नियमों का पालन करना अनिवार्य है,ताकि हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा।
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